महिला प्रसूति सहायता योजना राजस्थान (Mahila Prasuti Sahayata Yojana)
महिली प्रसूति सहायता योजना (Mahila Prasuti Sahayata Yojana) राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की श्रमिक महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव (delivery) के समय आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक बेहद कल्याणकारी योजना है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर श्रमिक परिवारों की महिलाओं को प्रसव के दौरान पोषण और आराम के लिए वित्तीय मदद देना है।
महिला प्रसूति सहायता योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता (Benefits)
इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल ₹20,000 से ₹21,000 तक की सहायता राशि दो चरणों में दी जाती है:
- लड़का होने पर: कुल ₹20,000 की वित्तीय सहायता मिलती है।
- लड़की होने पर: कुल ₹21,000 की वित्तीय सहायता मिलती है (ताकि बालिकाओं को बढ़ावा मिल सके)।
यह राशि कब और कैसे मिलती है? (Installments)
- पहली किस्त: गर्भावस्था के अंतिम तिमाही (7वें से 9वें महीने) के दौरान डॉक्टर या एएनएम (ANM) द्वारा प्रसव पूर्व जांच (ANC) करवाने और संस्थागत प्रसव की तैयारी के लिए दी जाती है।
- दूसरी किस्त: सरकारी अस्पताल या अधिकृत निजी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव होने और बच्चे के जन्म पंजीकरण (Birth Certificate) व शुरुआती टीकाकरण के बाद बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
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योजना के लिए पात्रता और शर्तें (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
- मूल निवासी: महिला का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- श्रमिक कार्ड (Labor Card): महिला या उसके पति का राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (BOCW) में हिताधिकारी के रूप में पंजीकरण होना चाहिए (यानी वैध लेबर कार्ड/श्रमिक कार्ड होना जरूरी है)।
- आयु सीमा: महिला की आयु प्रसव के समय कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए।
- संतान की सीमा: यह लाभ केवल पहले दो प्रसव (पहले दो बच्चों के जन्म) तक ही सीमित है। दो से अधिक बच्चे होने पर इसका लाभ नहीं मिलता।
- संस्थागत प्रसव: प्रसव किसी सरकारी अस्पताल, चिकित्सा केंद्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में होना चाहिए। घर पर हुए प्रसव पर यह लाभ देय नहीं होता।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents List)
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
- श्रमिक कार्ड / लेबर कार्ड (महिला या पति का)
- जन आधार कार्ड (या भामाशाह कार्ड)
- आधार कार्ड
- बैंक खाता पासबुक (जन आधार से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पैसे DBT के जरिए सीधे खाते में आते हैं)
- ममता कार्ड (MCP Card) - जिसमें प्रसव पूर्व जांच की एंट्री हो
- डिलीवरी डिस्चार्ज टिकट / प्रमाण पत्र (अस्पताल द्वारा जारी)
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
- आयु प्रमाण पत्र (महिला की उम्र सत्यापित करने के लिए)
महिला प्रसूति सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? (How to Apply)
योजना का लाभ लेने के लिए प्रसव के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होता है (विशेष परिस्थितियों में इसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जल्द से जल्द आवेदन करना बेहतर होता है)।
- ई-मित्र (e-Mitra) के माध्यम से: आप अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करवा सकते हैं।
- स्वयं ऑनलाइन आवेदन: यदि आपके पास अपनी SSO ID है, तो आप LDMS (Labour Department Management System) पोर्टल के माध्यम से भी लॉग इन करके स्वयं फॉर्म भर सकते हैं।
- सत्यापन (Verification): आवेदन के बाद श्रम विभाग (Labour Department) के अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है, और सब कुछ सही पाए जाने पर राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
